संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक ....| Right to Culture and Education...|



संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)


*संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित किया गया है जिसमें दो प्रकार के अल्पसंख्यकों का वर्णन किया गया है |

     1.भाषा के आधार पर                                             2.धार्मिक अल्पसंख्यक

*मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी को “अल्पसंख्यक आयोग” के द्वारा समुदाय माना गया है |
*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के द्वारा किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में धर्म, जाति, मूलवंश, भाषा और संस्कृति के आधार पर भेद-भाव नही किया जा सकता और न ही उन्हें प्रवेश से रोका जा सकता है |

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में ही कहा गया है की कोई भी अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है |

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के कुछ महत्वपूर्ण तत्थ


1.भारत के सभी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकते है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह से भेद-भाव नहीं कर सकती |

2.यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की भूमि का अधिग्रहण सरकार करती है तो उस संस्था को बाजार दर पर मुआवजा देना होगा |   



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