शोषण के विरुद्ध अधिकार[ अनुच्छेद. 23 - 24 तक ....||



शोषण के विरुद्ध अधिकार [ अनुच्छेद. 23-24 तक ]


अनुच्छेद 23- मानव के दुर्व्यपार तथा बलात [ इच्छा के विरुद्ध ] श्रम का प्रतिषेध |


अनुच्छेद 23- (1)

1-बलात श्रम- इच्छा के विरुद्ध काम करवाना |
2-बेगार- काम के बदले पैसे न देना |
3-मानव व्यापार-मानव [ बच्चों, महिलाओं ] की खरीद फरोख्त |


अनुच्छेद 24- कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध |


1-14 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को हानिकारक उद्दोगों, फैक्ट्री तथा खानों में काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता |
2-न्याय पालिका के आदेश द्वारा ‘ बाल पुनर्वास कोष ’ की स्थापना की गई |
3-बाल आयोग का गठन किया गया है |



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